कानपुर। जनपद में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी, ओवररेटिंग और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आपूर्ति विभाग ने दो अलग-अलग स्थानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया है। जांच में एक ओर कमर्शियल सिलेंडरों पर निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली का मामला सामने आया, तो दूसरी ओर घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग करते हुए आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया। दोनों ही मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराने की संस्तुति की गई है। अब तक जनपद में इस प्रकार के कुल 12 मामलों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं।
अशोक नगर में ओवररेटिंग का खुलासा
पहली कार्रवाई 25 मार्च 2026 को प्राप्त सूचना के आधार पर अशोक नगर स्थित बाबा फास्ट फूड पर की गई। निरीक्षण के दौरान होटल में कमर्शियल गैस सिलेंडरों का उपयोग करते हुए वेज बिरयानी और वेज पराठा बनाते पाया गया। मौके पर तीन कमर्शियल सिलेंडर बरामद हुए।
पूछताछ में होटल संचालक अशरफ अली ने बताया कि ये सिलेंडर अशोक नगर स्थित एसबी एसोसिएट एजेंसी से खरीदे गए थे। उन्होंने 23 मार्च को एक और 25 मार्च को दो सिलेंडर खरीदे, जिनके लिए प्रति सिलेंडर ₹3500 का भुगतान किया गया।
जांच में उपलब्ध टैक्स इनवॉइस के अनुसार कमर्शियल सिलेंडर का मूल मूल्य ₹2496.02 था, जिस पर 18% जीएसटी जोड़ने के बाद इसकी वैध कीमत ₹2945.30 बनती है। इसके बावजूद ₹3500 प्रति सिलेंडर वसूले गए, जिससे प्रति सिलेंडर करीब ₹554.70 की अधिक वसूली का मामला सामने आया।
टीम ने तीनों सिलेंडरों को जब्त कर सुरक्षित सुपुर्दगी में दे दिया है। इस मामले में एजेंसी संचालक सचिन मिश्रा और होटल संचालक अशरफ अली के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराने की संस्तुति की गई है।
काकादेव में अवैध गैस रिफिलिंग पकड़ी गई
दूसरी कार्रवाई 24 मार्च 2026 की सुबह लगभग 6:25 बजे मुखबिर की सूचना पर काकादेव क्षेत्र के तुलसी नगर रोड पर की गई। यहां सड़क किनारे बनी एक गुमटी में घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग का धंधा चल रहा था।
पूर्ति निरीक्षक अनवरगंज अभिषेक कुमार की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर समर पुत्र स्वर्गीय मुश्ताक, निवासी रोशन नगर (राम विहार) को गैर-मानक (नॉन-आईएसआई) छोटे सिलेंडरों में एलपीजी गैस भरते हुए पकड़ा गया।
छापेमारी के दौरान टीम ने एक 30 किलोग्राम क्षमता का इलेक्ट्रॉनिक कांटा, नौ पुराने नॉन-आईएसआई सिलेंडर, एक आंशिक भरा सिलेंडर, गैस रिफिलिंग के लिए उपयोग किया जा रहा रेगुलेटर और पतली पाइप बरामद की।
आरोपी से पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर बरामद सभी सामग्री को दीप गैस एजेंसी, कानपुर नगर के सुपुर्द कर दिया गया। आरोपी के खिलाफ भी आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराने की संस्तुति की गई है।
प्रशासन सख्त, लगातार जारी रहेगा अभियान
जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि जनपद में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, ओवररेटिंग और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ लगातार निगरानी और सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली करने या अवैध रिफिलिंग में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
(रिपोर्ट: कानपुर ब्यूरो)