व्यावसायिक वाहनों पर बढ़ा एकमुश्त कर, 30 जनवरी से लागू

कानपुर
कानपुर सहित पूरे प्रदेश में अब व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर वाहन स्वामियों को पहले से अधिक कर चुकाना होगा। परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा इस संबंध में समस्त मालवाहक और कमर्शियल वाहन डीलरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के अनुसार 30 जनवरी 2026 से मोटरसाइकिल से लेकर भारी वाहनों तक पर एकमुश्त कर की नई दरें लागू कर दी गई हैं।
एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2025 में संशोधित उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम 1997 की धारा 4 की उपधारा (1-क) के अंतर्गत व्यावसायिक वाहनों पर एकबारीय कर की दरों में वृद्धि की गई है। पूर्व में लागू दरों को संशोधित कर नई कर संरचना प्रभावी कर दी गई है, जिसका पालन सभी डीलरों और वाहन स्वामियों के लिए अनिवार्य होगा।
एआरटीओ ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत वाहन के वास्तविक यान मूल्य के आधार पर कर वसूला जाएगा। संशोधित दरों के अनुसार—
व्यावसायिक मोटरसाइकिलों पर यान मूल्य का 12.5 प्रतिशत कर लागू किया गया है।
तिपहिया वाहन, जिनमें सीएनजी ऑटो और विक्रम शामिल हैं, उन पर यान मूल्य का 7 प्रतिशत कर देना होगा।
चौपहिया वाहन, जिनकी कीमत 10 लाख रुपये तक है और जिनमें कैब व टैक्सी जैसे वाहन शामिल हैं, उन पर 10.5 प्रतिशत कर लगेगा।
वहीं 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य वाले चौपहिया व्यावसायिक वाहनों पर यान मूल्य का 12.5 प्रतिशत कर निर्धारित किया गया है।
इसके अलावा भार वाहनों पर भी कर की नई दरें लागू की गई हैं।
3000 किलोग्राम तक के वाहन, जिनमें छोटा हाथी और पिकअप जैसे वाहन शामिल हैं, उन पर यान मूल्य का 3 प्रतिशत कर लगाया गया है।
7500 किलोग्राम तक के भार वाहन, जैसे मिनी ट्रक और डीसीएम, पर 6 प्रतिशत कर वसूला जाएगा।
परिवहन विभाग के अनुसार यह बढ़ा हुआ एकमुश्त कर प्रदेश के सभी व्यावसायिक वाहनों पर 30 जनवरी 2026 से प्रभावी कर दिया गया है। विभाग ने सभी वाहन डीलरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नए वाहनों के पंजीकरण के समय संशोधित कर दरों का ही पालन किया जाए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।
नई कर दरों के लागू होने के बाद व्यावसायिक वाहन खरीदने की लागत बढ़ने से वाहन स्वामियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ना तय माना जा रहा है।

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