कानपुर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर की डॉ. अनुष्का तिवारी को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की अदालत ने यह आदेश पारित किया। रावतपुर थाने में दर्ज केस के अनुसार, उन पर आरोप था कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद दो इंजीनियरों की मौत हुई। इस मामले में उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था।
डॉ. अनुष्का ने पहले एडीजे कोर्ट में कहा था कि उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया, बल्कि बर्रा निवासी डॉ. मनीष सिंह ने यह प्रक्रिया की थी, जिसके बाद इंजीनियर विनीत दुबे की मौत हुई। बचाव पक्ष ने दलील दी कि अनुष्का तिवारी डेन्टिस्ट हैं और उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। बताया गया कि हेयर ट्रांसप्लांट साईं राम चैरिटेबल अस्पताल में हुआ, हालत बिगड़ने पर मरीज को अनुराग अस्पताल और फिर रीजेंसी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई।
डॉ. अनुष्का 26 मई 2025 से जेल में बंद थीं और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए कहा कि रिहा होने पर वह शर्तों का पालन करेंगी और मामले में सहयोग देंगी।
“दो इंजीनियरों की मौत के मामले में डॉ. अनुष्का तिवारी को मिली हाईकोर्ट से जमानत”