विधुत उपभोक्ताओ के हित मे एक मुश्त समाधान योजना

कानपुर
विधुत उपभोक्ताओ के हित मे एक मुश्त समाधान योजना ( ओ. टी. एस ) लागू की गई है । जिसके अंतर्गत समस्त विधुत भार के एल .एम .वी _1 ( घरेलू) एल .एम .वी 2 (वाणिज्यिक) एल .एम .वी 4 (बी ) ( निजी संस्थान) एल .एम .वी. 5 ( निजी नलकूप) एवम एल .एम .वी _6 औधोगिक श्रेणी के विधुत उपभोक्ताओ के विलम्बित भुगतान अधिभार मे छूट हेतू एक मुश्त समाधान योजना दिनांक 08 2023 से दिनांक 31 दिसम्बर 2023 तक तीन खण्डो अवधि मे लागू की गई है।
तीन खण्डों मे एक मुश्त समाधान की योजना की अवधि के अन्तर्गत प्रथम अवधि 08 नवम्बर 2023 से 30 नवम्बर तक है । द्वितीय अवधि 01 दिसम्बर 2023 से दिनांक 15 दिसम्बर 2023 तक है । द्वितीय अवधि 16 दिसम्बर 2023 से दिनांक 31 दिसम्बर 2023 तक है।
योजना की प्रक्रिया के अंतर्गत जो नियम निर्धारित किए गए हैं उनके अंतर्गत क्रमश:

निजी नलकूप के उपभोक्ताओं के लिये अधिभार की गणना 31 मार्च, 2023 तक के मूल पर की जायेगी तथा अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिये यह गणना 31 दिसम्बर 2023 तक के बकाये पर की जायेंगी।

2. योजना का लाभ लेने के लिये निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को दिनांक 31 मार्च 2023 तक के अपने मूल बकाये का 30 प्रतिशत पंजीकरण राशि एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को दिनांक 31 अक्टूबर 2023 तक के अपने मूल बकाये का 30 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा करनी होगी, जिसके उपरान्त ही यह छूट हेतु अर्ह होंगे।

3. उपभोक्ता अपना पंजीकरण uppcl.org वेबसाईट के माध्यम से स्वयं कर सकते है जिस पर छूट सम्बन्धी सभी सूचनाएं ऑनलाइलन प्रदर्शित होगी। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता किसी भी विभागीय खण्ड / उपखण्ड कार्यालय अथवा किसी भी विभागीय कैश काउन्टर मे जाकर पंजीकरण करा सकते हैं व छूट सम्बन्धी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण के समय ही उपभोक्ता अपने शेष बकाये को एक साथ अथवा किश्तों में जमा करने के विकल्प का चयन कर भुगतान कर सकता है।

4. पंजीकरण उपरान्त उपभोक्ता किसी भी विभागीय खण्ड / उपखण्ड कार्यालय, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी मीटर रीडर अथवा किसी भी विभागीय कैश काउन्टर के माध्यम से अथवा uppcl.org वेबसाईट पर जाकर भुगतान कर सकते हैं।

5. 30 नवम्बर 2023 तक अर्थात योजना की प्रथम अवधि में पंजीकरण करने वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्राप्त

होगा। अतः उपभोक्ताओं को 30 नवम्बर तक पंजीकरण हेतु प्रेरित किया जाए।

6. बकाये का एकमुश्त भुगतान करने वाले पंजीकृत उपभोक्ताओं को वर्तमान बिल के साथ बकाया राशि जमा करने हेतु अधिकतम 30 दिन का समय दिया जायेगा।

7. जिन उपभोक्ताओं के विरूद्ध आर०सी० निर्गत है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

निजी नलकूप के उपभोक्ताओं के लिये अधिभार की गणना 31 मार्च, 2023 तक के मूल पर की जायेगी तथा अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिये यह गणना 31 अक्टूबर 2023 तक के पकाये पर की जायेंगी।

2. योजना का लाभ लेने के लिये निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को दिनांक 31 मार्च 2023 तक के अपने मूल बकाये का 30 प्रतिशत पंजीकरण राशि एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को दिनांक 31 अक्टूबर 2023 तक के अपने मूल बकाये का 30 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा करनी होगी, जिसके उपरान्त ही यह छूट हेतु अर्ह होंगे।

3. उपभोक्ता अपना पंजीकरण uppcl.org वेबसाईट के माध्यम से स्वयं कर सकते है जिस पर छूट सम्बन्धी सभी सूचनाएं ऑनलाइलन प्रदर्शित होगी। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता किसी भी विभागीय खण्ड / उपखण्ड कार्यालय अथवा किसी भी विभागीय कैश काउन्टर मे जाकर पंजीकरण करा सकते हैं व छूट सम्बन्धी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण के समय ही उपभोक्ता अपने शेष बकाये को एक साथ अथवा किश्तों में जमा करने के विकल्प का चयन कर भुगतान कर सकता है।

4. पंजीकरण उपरान्त उपभोक्ता किसी भी विभागीय खण्ड / उपखण्ड कार्यालय, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी मीटर रीडर अथवा किसी भी विभागीय कैश काउन्टर के माध्यम से अथवा uppcl.org वेबसाईट पर जाकर भुगतान कर सकते हैं।

5. 30 नवम्बर 2023 तक अर्थात योजना की प्रथम अवधि में पंजीकरण करने वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्राप्त

होगा। अतः उपभोक्ताओं को 30 नवम्बर तक पंजीकरण हेतु प्रेरित किया जाए।

6. बकाये का एकमुश्त भुगतान करने वाले पंजीकृत उपभोक्ताओं को वर्तमान बिल के साथ बकाया राशि जमा करने हेतु अधिकतम 30 दिन का समय दिया जायेगा।

7. जिन उपभोक्ताओं के विरूद्ध आर०सी० निर्गत है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
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किश्तों का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को बकाये की किश्त प्रतिमाह अपने विद्युत बिल के साथ जमा करनी होगी। किश्तों को नियत तिथि तक जमा न करने (डिफाल्ट की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(a) 12 के प्रकरण में अधिकतम 3 डिफाल्ट अनुमन्य होगा ,लगातार दो डिफाल्ट अनुमन्य नहीं होगा।

b) किस्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट अनुमन्य होगा। किश्तों से कम के प्रकरण में कोई अनुमन्य नहीं होगा।

डिफॉल्ट का अभिप्राय
को किश्त को नियत तिथि तक जमा न करने से है। यदि जिस किश्त का भुगतान ससमय नहीं किया जाता है तो अगली तय किस्त के साथ ही छूटी हुई किश्त जमा करना अनिवार्य होगा एव तभी योजना का लाभ मिल सकेगा।

9. उपरोक्त बिन्दु सं०-8 ) के उपरांत भी यदि उपभोक्ता डिफाल्ट करता है तो उस स्थिति में उसे इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा तथा विलम्ब भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में छूट की राशि पुन जोड़ दी जायेगी तथा भविष्य में इस प्रकार को किसी योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।

10 इस योजना में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं के विलम्ब भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में छूट का श्रेणीवार अधिवार विवरण निम्न तालिकानुसार है

“एकमुश्त समाधान योजना” छूट का श्रेणीवार_ अवधिवार विवरण

विलम्ब भुगतान अधिभार की छूट

उपभोक्ता श्रेणी

विकल्प

दिo 8 नवम्बर 23 से 30 नवम्बर 23 तक पंजीकरण कराने पर

दि० 1 दिसम्बर 23 से

दि. 15 दिसम्बर 23, तक

पंजीकरण कराने पर

पंजीकरण कराने पर पंजीकरण कराने पर

घरेलू उपभोक्ता (एल०एम०वी०- 1)

एकमुश्त भुगतान

पूर्ण भुगतान पर 10096

पूर्ण भुगतान पर 100%

पूर्ण भुगतान पर 80%

(1 किलोवाट भार तक)

किश्त विकल्प

12 किश्तों के साथ

90% पूर्ण भुगतान पर 90% 3 किश्तों के साथ 80%

906 पूर्ण भुगतान पर 00%

70% पूर्ण भुगतान पर 70%

घरेलू उपभोक्ता (एल०एम०वी०- 1)

एकमुश्त भुगतान किश्ते (विकल्प 1)

3. किश्तों के साथ 70% 6 किश्तों के साथ 80%

3 किश्तों के साथ 60% किश्तों के साथ 50%.

(

1 किलोवाट से

किश्ते (विकल्प 2) 6 किश्तों के साथ 70%

वाणिज्यिक उपभोक्ता (एल०एम०वी०-2)

एकमुश्त भुगतान

पूर्ण भुगतान पर 80%

पूर्ण भुगतान पर 7096

पूर्ण भुगतान पर 60%

किश्त विकल्प

13. किश्तो के साथ 7096

3 किश्तों के साथ 60% 3

किश्तों के साथ 506

(3 किलोवाट भार तक)

वाणिज्यिक उपभोक्ता

एकमुश्त भुगतान

पूर्ण भुगतान पर 60%

पूर्ण भुगतान पर 50%

पूर्ण भुगतान पर 4096

(एल०एम० वी०-2)

किश्त विकल्प

(3 किलोवाट से

3 किश्तो के साथ 5096

3 किश्तों के साथ 4096 3

किस्तों के साथ 306

निजी संस्थान

एकमुश्त भुगतान किश्त विकल्प

पूर्ण भुगतान पर 5096 3 किश्तों के साथ 40%

पूर्ण भुगतान पर 40% 3 किस्तों के साथ 30%

पूर्ण भुगतान पर 3056 3 किश्तों के साथ 20% पूर्ण भुगतान पर 80%

(एल०एम०वी०-4 बी)

एकमुश्त भुगतान किस्त विकल्प

पूर्ण भुगतान पर 100% 12 किश्तों के साथ

पूर्ण भुगतान पर 100% 12. किश्तों के साथ 12 किश्ती के साथ

(एल०एम०पी०-5)

लघु एवं मध्यम उद्योग (००-6)

एकमुश्त भुगतान

पूर्ण भुगतान पर 5096 3 किश्तों के साथ 4096

पूर्ण भुगतान पर 40961

पूर्ण भुगतान पर 30%

किश्त विकल्प

3 किश्तों के साथ 30%

3. किश्तो के साथ

विद्युत चोरी के प्रकरणों में जुर्माने में छूट हे

योजना के अन्तर्गत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एकमुश्त अथवा किश्तों के माध्यम से अपने “राजस्व निर्धारण की राशि पर छूट का अवसर निम्नानुसार प्रदान किया जा रहा है। पंजीकरण हेतु राजस्व निर्धारण का 10 प्रतिशत जमा करना होगा तथा शेष राजस्व निर्धारण को जमा करने के लिये निम्न तालिका के अनुसार विकल्प उपलब्ध होंगे:-

विकल्प

एकमुश्त भुगतान करने पर

दि० 8.11.23-30.11.23 तक पंजीकरण कराने पर राजस्व निर्धारण राशि का 25%

किश्त का विकल्प लेने

पर

तीन किश्तो के साथ राजस्व निर्धारण राशि का 30%.

दिo 1.12.23-15.12.23 तक पंजीकरण कराने पर राजस्व निर्धारण राशि का 30%

दि० 16.12.23-31.12.23 तक पंजीकरण कराने पर राजस्व निर्धारण राशि का 40%

तीन किश्तो के साथ राजस्व निर्धारण राशि का 35%.

तीन किश्तों के साथ राजस्व निर्धारण राशि का 45%.

पंजीकरण uppcl.org वेबसाईट के माध्यम से अथवा किसी भी विभागीय खण्ड / उपखण्ड कार्यालय मे जाकर कराया जा सकता है। चेकिंग संख्या / उपभोक्ता अकाउन्ट आई0डी0 अंकित करने पर छूट सम्बन्धी सभी सूचना ऑनलाईन प्रदर्शित होगी।

पंजीकरण के समय ही व्यक्ति अपने शेष देय निर्धारण राशि को एक साथ जमा करने अथवा किश्तों में जमा करने के विकल्प का चयन कर सकेगा।

30 नवम्बर 2023 तक पंजीकरण राशि (10 प्रतिशत) जमा करने वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा।

पंजीकरण राशि, शेष राजस्व निर्धारण राशि तथा शमन शुल्क का भुगतान विभागीय वेबसाईट uppcl.org से रेड पोर्टल पर अथवा किसी भी विभागीय कैश काउन्टर पर किया जा सकता है जिसको खण्ड / उपखण्ड द्वारा रेड पोर्टल पर समायोजित किया जायेगा।

योजना के अन्तर्गत चोरी के प्रकरण के पूर्ण निस्तारण के लिये विद्युत संयोजन लेना आवश्यक है। अगर सयोजन नहीं है तो पंजीकरण से पूर्व झटपट पोर्टल पर आवेदन करना होगा तथा उक्त का साक्ष्य पंजीकरण के समय प्रस्तुत करना होगा। संयोजन लेने के पश्चात् 12 महीने तक लगातार नियमित रूप से बिल जमा करने के उपरान्त ही चोरी के प्रकरण में दर्ज मुकदमा वापस लिया जायेगा। यदि विद्युत संयोजन पूर्व से है तब भी नियमित भुगतान किया जाना आवश्यक होगा।

इस योजना के अन्तर्गत विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरण भी समाधान हेतु अहं होंगे। उपभोक्ताओं को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि यदि उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही किसी अदालत या किसी अन्य फोरम में लंबित है तो समाधान होने पर और पूर्ण भुगतान करने के बाद व्यक्ति द्वारा केस वापस ले लिया जायेगा।

किसी भी न्यायालय, लोक अदालत और डिस्काम कार्यालय में पहले निपटाए गये मामलों को योजना में शामिल करने के लिए दुबारा नहीं खोला जाएगा।

8. इस प्रकार का लाभ चोरी के प्रकरणों में पहली एवं अंतिम बार दिया जा रहा है। समस्त को इस योजना से लाभान्वित होने का यह प्रथम एवं अंतिम अवसर है। निर्धारित अवधि के उपरान्त चोरी में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।
उ0प्र0 शासन को जमा की जाने वाली शमन शुल्क की धनराशि इस योजना से आच्छादित नहीं रहेगी तथा उक्त का भुगतान नियमतः करना होगा (एकमुश्त भुगतान अथवा प्रथम किश्त के साथ)।

IV. “एकमुश्त समाधान योजना” के अन्य दिशा निर्देश :-

उपभोक्ता के बिल में यदि संशोधन आवश्यक है तो सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता एवं एस०डी०ओ० कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रो मे सी०एस०सी० केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी उ०प्र०पा०का०लि० की वेबसाइट uppcl.org पर उपभोक्ता कार्नर सेवा अनुरोध > बिल सुधार अनुरोध में जाकर सायं को रजिस्टर कर > बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है।

2. इस योजना के अर्न्तगत स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण भी समाधान हेतु अहं होंगे। इन उपभोक्ताओं के पी०डी० फाइनल बिल के सापेक्ष वितरण निगम द्वारा योजना अवधि में छूट की गणना करते हुए अधिभार की छूट के उपरान्त भुगतान योग्य धनराशि का ऑनलाइन भुगतान एकमुश्त कराते हुए शेष धनराशि का अपलेखन (waiver) कर इनकी पी०डी० ऑनलाइन फाइनल की जा सकती है।

3. इस योजना के अन्तर्गत विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरण भी समाधान हेतु अहे होगे। उपभोक्ताओं को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि यदि उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही किसी अदालत या किसी अन्य फोरम में लंबित है तो समाधान होने पर और पूर्ण भुगतान करने के बाद व्यक्ति द्वारा केस वापस ले लिया जायेगा।

4. योजना हेतु अर्ह सभी बकायेदारों को योजना का लाभ लिये जाने एवं योजना में किश्तों की सुविधा लेने वाले उपभोक्ताओं को ससमय किश्तों के भुगतान हेतु प्रेरित किया जायेगा, जिससे बकायेदार उपभोक्ता से वसूली हेतु की जाने वाली विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही से बच सके।

5. उपभोक्ताओं के बिल संशोधन के लिए नियमित रूप से कैम्पों का आयोजन किया जायेगा।

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