रीवा से पकड़े गए आरोपी को कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी प्रक्रिया पर उठे सवाल

अखिलेश यादव की बेटी पर टिप्पणी मामले में कानपुर पुलिस को झटका, आरोपी रिहा

कानपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित अभद्र टिप्पणी के मामले में कानपुर पुलिस को अदालत से झटका लगा है। मध्य प्रदेश के रीवा से गिरफ्तार किए गए आरोपी नागेश्वर सिंह बघेल को स्थानीय अदालत ने रिहा कर दिया। साथ ही गिरफ्तारी प्रक्रिया को लेकर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं।
मामले में कानपुर के साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की लोकेशन रीवा में मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने लिखित रूप से अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि उसने एक अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट डाउनलोड कर अपने अकाउंट पर साझा कर दी थी। उसने इस कृत्य के लिए खेद जताते हुए माफी भी मांगी।
सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के अर्णेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में जारी दिशा-निर्देशों का हवाला दिया। अदालत के समक्ष यह तर्क रखा गया कि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज है, उनमें अधिकतम सजा सात वर्ष से कम है, ऐसे मामलों में सीधे गिरफ्तारी के बजाय पहले नोटिस जारी किया जाना चाहिए।
इसी आधार पर अदालत ने पुलिस की रिमांड याचिका खारिज कर आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही गिरफ्तारी प्रक्रिया में नियमों के पालन को लेकर सवाल उठाते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश भी दिए।
डीसीपी क्राइम श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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