कानपुर—जिला कारागार, कानपुर नगर में निरुद्ध दो ऐसे सिद्धदोष बंदियों को रिहा कर दिया गया, जिनकी मूल सजा अवधि पूरी हो चुकी थी, लेकिन जुर्माने की राशि अदा न कर पाने के कारण वे अभी तक जेल में बंद थे।
यह रिहाई अपराध मुक्त सामाजिक चिकित्सा समिति, कानपुर नगर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त सहयोग से संभव हो सकी, जिन्होंने दोनों बंदियों का अर्थदंड जमा कराया।
जेल अधीक्षक आर.के. पांडेय के अनुसार, मनीश पासी (निवासी गंगागंज, थाना महाराजगंज) को 8 माह और बबलू यादव (निवासी बजरिया पुरवा, थाना कोतवाली) को 11 माह की सजा सुनाई गई थी। दोनों अपनी मूल सजा पूरी कर चुके थे और केवल जुर्माना न भर पाने के कारण अतिरिक्त सजा काट रहे थे।
इस अवसर पर संस्था के चेयरमैन आशुतोष बाजपेई, कोषाध्यक्ष योगेश बाजपेई, काउंसलर प्रथिक वाजपेई तथा कारागार प्रशासन की ओर से जेलर मनीश कुमार, अनिल कुमार पांडेय और डिप्टी जेलर प्रदीप कुमार सिंह मौजूद रहे।
जुर्माना जमा होने पर कानपुर जेल से 2 बंदी रिहा