महिला व दिव्यांग कोच में सफर करने वाले 29 यात्री गिरफ्तार

कानपुर। रेल यात्रा के दौरान महिला और दिव्यांग यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) कानपुर सेंट्रल द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। दो दिन तक चले इस अभियान में महिला और दिव्यांग कोच में अवैध रूप से यात्रा कर रहे कुल 29 पुरुष यात्रियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ रेलवे एक्ट की संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई।
आरपीएफ पोस्ट कानपुर सेंट्रल के प्रभारी निरीक्षक एस.एन. पाटीदार के निर्देशन में यह अभियान चलाया गया। अभियान के तहत कानपुर सेंट्रल स्टेशन से होकर गुजरने वाली विभिन्न ट्रेनों के महिला और दिव्यांग कोचों की सघन चेकिंग की गई। आरपीएफ टीम ने विशेष रूप से उन कोचों पर नजर रखी, जो महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित होते हैं, लेकिन अक्सर कुछ यात्री नियमों की अनदेखी करते हुए इन कोचों में सफर करते पाए जाते हैं। इससे पात्र यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है।आरपीएफ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 8 मार्च 2026 को अभियान के पहले दिन विभिन्न ट्रेनों की जांच के दौरान विकलांग कोच में अवैध रूप से यात्रा कर रहे 16 व्यक्तियों को पकड़ा गया। इसके अलावा महिला कोच में सफर कर रहे 3 पुरुष यात्रियों को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं 9 मार्च 2026 को अभियान के दूसरे दिन भी चेकिंग जारी रही, जिसमें विकलांग कोचों में अनधिकृत रूप से यात्रा कर रहे 10 और यात्रियों को पकड़ लिया गया। इस तरह दो दिनों की कार्रवाई में कुल 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया।पकड़े गए सभी आरोपियों को आरपीएफ पोस्ट कानपुर सेंट्रल लाया गया, जहां उनके खिलाफ रेलवे एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई। आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य महिला और दिव्यांग यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करना तथा रेलवे में अनुशासन बनाए रखना है।आरपीएफ प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि महिला और दिव्यांग कोच में अवैध रूप से यात्रा करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त अभियान चलाए जाएंगे। इसके साथ ही यात्रियों से अपील की गई है कि वे रेलवे के नियमों का पालन करें और अपनी निर्धारित श्रेणी में ही यात्रा करें। यदि कोई यात्री महिला या दिव्यांग कोच में अनधिकृत रूप से सफर करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ जुर्माने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

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