अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 8 से 25 नवम्बर तक मिलेगा निःशुल्क खाद्यान्न

​जिला पूर्ति विभाग ने जारी किए निर्देश; पोर्टेबिलिटी और मोबाइल ओटीपी से वितरण की सुविधा

​कानपुर-जनपद कानपुर नगर के लाखों गरीब परिवारों के लिए राहत भरी खबर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत अन्त्योदय अन्न योजना और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को माह नवम्बर, 2025 का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 8 नवम्बर से शुरू होकर 25 नवम्बर, 2025 तक किया जाएगा जिला पूर्ति अधिकारी ने समस्त ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के कार्डधारकों को इस संबंध में सूचित किया है वितरण मानक के अनुसार, लाभार्थियों को निम्नलिखित मात्रा में निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, अन्त्योदय अन्न योजना के तहत प्रत्येक राशन कार्ड पर कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा, जिसमें 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल शामिल है, पात्र गृहस्थी योजना वाले के लिए प्रत्येक यूनिट (सदस्य) को कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क प्राप्त होगा, जिसमें 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल शामिल है वितरण के दौरान ई-पॉस मशीन से निकलने वाली पर्ची पर गेहूं और चावल का मूल्य शून्य के रूप में अंकित होगा, वितरण के दौरान पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिससे उपभोक्ता किसी भी उचित दर विक्रेता से अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकेंगे, जिन उपभोक्ताओं को आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने में कठिनाई होगी, उनके लिए विशेष रूप से 25 नवम्बर, 2025 को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से निःशुल्क वितरण की सुविधा दी जाएगी, वितरण कार्य का समय दो पालियों में निर्धारित किया गया है प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक, दोपहर 2 बजे से सायं 6 बजे तक जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे केवल निर्धारित गुणवत्ता के खाद्यान्न का ही उठान और वितरण करें। साथ ही, किसी भी दशा में खाद्यान्न का डाइवर्जन या कालाबाजारी न होने पाए, इस पर सख्ती से निगरानी रखी जाएगी, यदि किसी कार्डधारक को निर्धारित मानक के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त करने में कोई कठिनाई या समस्या आती है, तो वे अपनी शिकायत निम्नलिखित अधिकारियों से कर सकते हैं, जिला पूर्ति अधिकारी, संबंधित उपजिलाधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक, इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लाभार्थियों को आवश्यक खाद्य सामग्री का निर्बाध वितरण सुनिश्चित हो सके।

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