केडीए का चला बुलडोजर, 8.5 बीघे में अवैध निर्माण और प्लाटिंग ध्वस्त

बिना नक्शा पास कर बनाए जा रहे गेस्ट हाउस और अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई, कटरी और बैरी अकबरपुर क्षेत्र में चला पीला पंजा

कानपुर में अवैध निर्माण और बिना स्वीकृत मानचित्र के विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। सोमवार को केडीए के प्रवर्तन दल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 8.5 बीघे क्षेत्रफल में किए गए अवैध निर्माण और प्लाटिंग को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान कई अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए और अवैध कब्जों को हटाया गया।
यह अभियान केडीए उपाध्यक्ष अंकुर कौशिक और सचिव अभय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में चलाया गया। प्रवर्तन (जोन-1बी) के विशेष कार्याधिकारी एवं उपजिलाधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीम ने दो प्रमुख स्थानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।
पहली कार्रवाई बैरी अकबरपुर बांगर क्षेत्र में की गई, जहां हरि मोहन गुप्ता व अन्य द्वारा आराजी संख्या-930 पर लगभग तीन बीघा क्षेत्रफल में बिना किसी स्वीकृत मानचित्र के व्यावसायिक गेस्ट हाउस और होटल का निर्माण कराया जा रहा था। केडीए अधिकारियों के अनुसार निर्माण पूरी तरह अवैध था और इसके लिए प्राधिकरण से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी और बुलडोजर की मदद से निर्माण को ध्वस्त कर दिया।
इसके बाद प्रवर्तन दल ने कटरी क्षेत्र में कार्रवाई की, जहां रामबाबू, मोनू यादव व अन्य लोगों द्वारा आराजी संख्या-1397, 1398 समेत अन्य भूखंडों पर लगभग 5.5 बीघे क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। यहां बिना अनुमति सड़कें बनाई गई थीं और बाउंड्रीवॉल खड़ी कर जमीन को प्लॉटिंग के रूप में बेचे जाने की तैयारी थी। केडीए की टीम ने मौके पर बनाई गई सड़कों और बाउंड्रीवॉल को ध्वस्त करते हुए जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया।
कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। केडीए अधिकारियों ने बताया कि अवैध निर्माणकर्ताओं को पहले नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन चेतावनी के बावजूद निर्माण कार्य नहीं रोका गया, जिसके बाद यह सख्त कार्रवाई की गई।
विशेष कार्याधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि क्षेत्र में लगभग 9.5 बीघे की एक और अवैध प्लाटिंग चिन्हित की गई है। इसके विरुद्ध भी आगामी 15 मई को ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
केडीए प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि प्राधिकरण क्षेत्र में कहीं भी प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित ले-आउट की स्वीकृति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण कराने या अवैध प्लॉट खरीदने से भविष्य में आर्थिक और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के संचालन से पहले प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति लेना अनिवार्य है। केडीए ने चेतावनी दी है कि शहर में अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई के दौरान अवर अभियंता हिमांशु बर्नवाल, सुपरवाइजर राम औतार, मनोज कुमार, राज कुमार, लाल सिंह समेत केडीए के कई कर्मचारी और संबंधित थाने का पुलिस बल मौजूद रहा।

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