7 माह बाद इंस्पेक्टर को जमानत

वक्फ संपत्ति कब्जा मामले में हाईकोर्ट से राहत, जांच जारी

कानपुर—वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे के गंभीर आरोपों में घिरे और पिछले सात महीनों से जेल में बंद निलंबित इंस्पेक्टर सभाजीत मिश्रा को आखिरकार हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली, जिससे अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
यह मामला कानपुर के एक चर्चित वक्फ संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें इंस्पेक्टर सभाजीत मिश्रा पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अधिवक्ता अखिलेश दुबे के साथ कथित सांठ-गांठ कर वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जा करवाया। पीड़ित पक्ष का कहना था कि उस समय थाना प्रभारी के पद पर तैनात रहते हुए उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और दबाव बनाकर जरूरी दस्तावेजों पर जबरन हस्ताक्षर कराए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 12 सितंबर को साक्ष्यों के आधार पर सभाजीत मिश्रा को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया और साथ ही विभाग ने उन्हें निलंबित भी कर दिया। इसके बाद से ही वे लगातार जमानत के लिए अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने यह तर्क दिया कि सभाजीत मिश्रा को इस मामले में दुर्भावनापूर्ण तरीके से फंसाया गया है। उनका कहना था कि अभियोजन पक्ष के पास कोई ठोस या प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद नहीं है और पूरी कार्रवाई केवल बयानों के आधार पर की गई है। साथ ही, कानूनी प्रक्रिया के पालन में भी खामियां बताई गईं।
अदालत द्वारा जमानत मंजूर किए जाने के बाद पुलिस महकमे और कानूनी हलकों में इस फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद सभाजीत मिश्रा की मुश्किलें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि विभागीय जांच और केस की न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है।
अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जेल से बाहर आने के बाद इस मामले में क्या नए तथ्य सामने आते हैं और पुलिस जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है। वक्फ संपत्ति विवाद से जुड़े इस केस में आगे की कार्रवाई और संभावित खुलासों को लेकर स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है।

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