नो हॉर्न जोन: बजाया हॉर्न तो 1000 जुर्माना

गोल चौराहा से रावतपुर तक सख्ती, अस्पताल क्षेत्र में शोर पर पूरी रोक

कानपुर। शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए यातायात विभाग ने सख्त कदम उठाया है। गोल चौराहा से रावतपुर के बीच हॉर्न बजाना अब पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। नियम तोड़ने पर वाहन चालकों को 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। प्रशासन का यह निर्णय अस्पताल क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। गोल चौराहा स्थित कार्डियोलॉजी संस्थान से लेकर रावतपुर स्थित जीटी नर्सिंग होम तक का इलाका संवेदनशील माना जाता है, जहां हृदय रोग समेत गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज भर्ती रहते हैं। ऐसे में तेज हॉर्न और अनावश्यक शोर उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मार्ग को ‘नो हॉर्न जोन’ घोषित किया गया है। यातायात विभाग द्वारा सड़क किनारे चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
अधिकारियों के अनुसार, शुरुआत में लोगों को जागरूक किया जाएगा, लेकिन नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ ई-चालान और मौके पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
यातायात विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि अस्पताल क्षेत्रों का सम्मान करें और अनावश्यक हॉर्न बजाने से बचें। इससे न केवल जुर्माने से बचा जा सकेगा, बल्कि मरीजों को भी राहत मिलेगी और शहर को ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद मिलेगी।

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