अवैध निर्माण व अनाधिकृत प्लाटिंग पर केडीए का बुलडोजर

10 बीघा से अधिक क्षेत्र में ध्वस्तीकरण व सीलिंग की बड़ी कार्यवाही
कानपुर।
शहर में अवैध निर्माण और अनाधिकृत प्लाटिंग के विरुद्ध कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) का सख्त रुख लगातार जारी है। केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल के निर्देशन में मंगलवार को प्रवर्तन जोन-1 बी द्वारा व्यापक स्तर पर ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्यवाही की गई।
विशेष कार्याधिकारी एवं उपजिलाधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में मटका चौराहे से जंगल वाटर पार्क मोड़ की ओर, भगवान बुद्ध आश्रम के पीछे लगभग 4.5 बीघा क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की गई। केडीए से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए विकसित की जा रही इस प्लाटिंग में बनाई गई सड़क, नाला, बाउंड्रीवाल, बिजली के खंभे-पिलर, प्रवेश द्वार (एंट्री गेट) सहित सभी संरचनाओं को तीन जेसीबी मशीनों की मदद से ध्वस्त कर दिया गया।
कार्यवाही के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए थाना बिठूर का पर्याप्त पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया।
इसी क्रम में सिंहपुर कछार क्षेत्र में सिंहपुर चौराहे से सब्जी मंडी की ओर प्रेमपुर के आगे स्थित लगभग 5.5 बीघा क्षेत्रफल में किए गए बिना मानचित्र स्वीकृति वाले निर्माण को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 28(क) के अंतर्गत सील कर दिया गया।
केडीए के विशेष कार्याधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लाटिंग के विरुद्ध यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कल्याणपुर और बिठूर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्रामों में लगभग 11 बीघा क्षेत्रफल की अवैध प्लाटिंग और निर्माण को चिन्हित किया जा चुका है, जिन पर शीघ्र ही सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।
केडीए ने आमजन से अपील की है कि भूमि क्रय-विक्रय या निर्माण से पूर्व प्राधिकरण से मानचित्र एवं लेआउट की स्वीकृति अवश्य प्राप्त करें, अन्यथा सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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