अवैध एलपीजी कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, 44 सिलेंडर बरामद

कानपुर नगर। जनपद में अवैध एलपीजी उपयोग और रिफिलिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रशासन ने गुरुवार को चार स्थानों पर एक साथ बड़ी छापेमारी की। इस कार्रवाई में कुल 44 गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जबकि चार लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति) राजेश कुमार के निर्देशन में जिला पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि यह छापेमारी लाल बंगला स्थित न्यू सब्जी मंडी क्षेत्र के अर्जेंट रिपेयरिंग सेंटर, न्यू स्वीटी किचन सेंटर और स्वाति किचन सेंटर पर की गई।
कार्रवाई के दौरान अर्जेंट रिपेयरिंग सेंटर से 4 घरेलू सिलेंडर और रिफिलिंग से संबंधित उपकरण बरामद हुए। वहीं न्यू स्वीटी किचन सेंटर से 10 छोटे कमर्शियल और 7 घरेलू सिलेंडर तथा रिफिलिंग मशीन और इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन जब्त की गई। स्वाति किचन सेंटर से 13 घरेलू और 4 कमर्शियल सिलेंडर बरामद किए गए। इस तरह कुल 24 घरेलू, 10 छोटे कमर्शियल और 4 बड़े कमर्शियल सिलेंडर कब्जे में लिए गए।
इसी क्रम में न्यू ब्लॉक स्थित कृष्णा स्वीट हाउस पर छापेमारी के दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पनीर बनाने का मामला सामने आया। यहां से 6 सिलेंडर बरामद किए गए, जिनमें घरेलू और कमर्शियल दोनों प्रकार के सिलेंडर शामिल थे। जांच में किसी प्रकार के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।
जिला पूर्ति विभाग के अनुसार, घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग और अवैध रिफिलिंग एलपीजी (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। बरामद सिलेंडरों को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित गैस एजेंसी को सौंप दिया गया है।
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जनपद में गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और आमजन किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध एलपीजी कारोबार के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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