कानपुर।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पारदर्शिता और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए समाज कल्याण विभाग ने एक बड़ी पहल की है। अब इस योजना के अंतर्गत शामिल होने वाले सभी लाभार्थियों के लिए बायोमेट्रिक (फिंगर प्रिंट) और फेस अटेंडेंस (चेहरे की पहचान) प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। यह नई व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025-26 से पूरे प्रदेश में लागू की जा रही है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी शिल्पी सिंह ने बताया कि योजना का संचालन अब पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है। इस डिजिटल प्रक्रिया से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि पात्रता की पुष्टि भी वास्तविक समय में की जा सकेगी। सभी वर-वधू को सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने से पूर्व बायोमेट्रिक अथवा फेस अटेंडेंस करवाना अनिवार्य होगा।
अधिकारी ने स्पष्ट किया कि बिना अटेंडेंस दर्ज किए कोई भी लाभार्थी कार्यक्रम स्थल से प्रस्थान नहीं कर सकेगा। इसके लिए सभी प्रतिभागियों को विवाह समारोह प्रारंभ होने से कम से कम दो घंटे पूर्व आयोजन स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक होगा।
उन्होंने बताया कि जिन आवेदकों के आधार कार्ड में पुरानी या बचपन की फोटो अंकित है, अथवा जिनका बायोमेट्रिक डेटा अद्यतन नहीं है, उन्हें विवाह से पूर्व अपने आधार कार्ड का फिंगर प्रिंट और फेस अपडेट कराना आवश्यक होगा। ऐसा न करने पर उपस्थिति प्रक्रिया में कठिनाई आ सकती है और उनके आवेदन पर प्रभाव पड़ सकता है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रति जोड़ा ₹1,00,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसमें ₹60,000 सीधे कन्या के बैंक खाते में डीबीटी माध्यम से भेजी जाती है, ₹25,000 मूल्य की वैवाहिक उपहार सामग्री दी जाती है तथा ₹15,000 आयोजन संबंधी व्यवस्थाओं जैसे भोजन, पंडाल, सजावट, फर्नीचर एवं प्रकाश व्यवस्था पर व्यय किए जाते हैं।
वैवाहिक उपहार सामग्री में उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं शामिल हैं — पाँच साड़ियाँ, चुनरी, पेंट-शर्ट का कपड़ा, चांदी की पायल-बिछिया, डिनर सेट, प्रेशर कुकर, कढ़ाई, ट्रॉली बैग, वैनिटी किट, दीवार घड़ी, सीलिंग फैन, आयरन प्रेस, डबल बेड की चादर-पिलो कवर, कंबल, गद्दा, तकिया, सिंगोरा, चूड़ी व कंगन आदि सामग्री प्रत्येक जोड़े को उपलब्ध कराई जाएगी।
वर्तमान में कानपुर नगर जनपद में इस योजना के अंतर्गत 474 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। पात्र आवेदकों के चयन हेतु ब्लॉकवार एवं नगर निकायवार स्थलीय सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के माध्यम से रैंडम सत्यापन भी कराया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की अनियमितता न हो।
माह नवम्बर में विवाह तिथियां निदेशालय स्तर से प्रस्तावित हैं। अधिकारी ने बताया कि इच्छुक पात्र अभ्यर्थी विभागीय पोर्टल https://cmsvy.upsdc.gov.in पर जाकर किसी भी जनसुविधा केंद्र, लोकवाणी केंद्र या इंटरनेट कैफे से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में —
आय प्रमाण पत्र (अधिकतम ₹3 लाख वार्षिक),
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो),
आवेदिका के बैंक पासबुक की प्रति (आईएफएससी कोड सहित),
आयु प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या शैक्षिक रिकॉर्ड),
निवास प्रमाण पत्र — सम्मिलित हैं।
योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आवेदक कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, कानपुर नगर, प्रथम तल, कक्ष संख्या-17, विकास भवन (गीता नगर क्रॉसिंग के सामने) संपर्क कर सकते हैं या विभागीय वेबसाइट samajkalyan.up.gov.in से विवरण प्राप्त कर सकते हैं।
अधिकारी ने अंत में कहा कि इस तकनीकी नवाचार से योजना में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही बढ़ेगी। “सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र जोड़ा योजना का लाभ बिना किसी बाधा और भ्रष्टाचार के प्राप्त कर सके।”