पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से राहत, मुकदमे की कार्रवाई पर रोक

कानपुर। सीसामऊ से पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने रंगदारी और जमीन कब्जे के मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने की।जाजमऊ निवासी विमल कुमार ने 25 दिसंबर 2022 को सोलंकी, बिल्डर हाजी वसी, शाहिद लारी और कमर आलम के खिलाफ जमीन कब्जा, मारपीट और धमकी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि आरोपियों ने जाजमऊ स्थित 1000 वर्गमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था और केडीए की जमीन को फर्जी आदेशों के आधार पर बेचने की कोशिश की।इरफान सोलंकी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने दलील दी कि वादी की बताई जमीन उसकी नहीं है और यह मामला राजनीतिक रंजिश का परिणाम है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया।

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