बरगद कटान पर बवाल, महापौर ने दिए FIR के आदेश

कानपुर। लाल बंगला स्थित राजीव नगर क्षेत्र में करीब 50 वर्ष पुराने हरे-भरे बरगद के पेड़ को काटे जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों के विरोध और आक्रोश के बीच महापौर प्रमिला पांडेय ने शनिवार को क्षेत्रीय पार्षद जितेन्द्र चौरसिया के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और दोषियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान पेड़ की स्थिति देखकर महापौर ने गहरी नाराजगी जताई। अधिकारियों ने उन्हें जानकारी दी कि संबंधित पक्ष द्वारा वन विभाग से केवल छंटाई (प्रूनिंग) की अनुमति ली गई थी। नियमानुसार पेड़ को जड़ से लगभग 10 फुट ऊपर तक छोड़कर छंटाई की जानी थी, लेकिन मौके पर बरगद के पेड़ को लगभग जड़ से ही काट दिया गया, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
महापौर ने कहा कि बरगद का पेड़ भारतीय परंपरा में अत्यंत पूजनीय माना जाता है और महिलाएं इसकी विधिवत पूजा करती हैं। ऐसे में आस्था और पर्यावरण दोनों के साथ इस तरह का खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पूरे मामले की गहन जांच कर यह पता लगाया जाए कि किसने अनुमति की आड़ में पेड़ को जड़ से कटवाया।
निरीक्षण के दौरान महापौर की नजर पेड़ के पास स्थित एक दुकान पर भी पड़ी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि दुकान के दस्तावेजों की जांच की जाए। यदि दुकान अवैध पाई जाती है तो उसे तत्काल हटाने की कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि कहीं शोरूम के सामने पेड़ होने के कारण उसे हटवाने की मंशा तो नहीं थी।
बताया जा रहा है कि इस पुराने और घने बरगद के पेड़ के कटने से क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि प्रभावशाली लोगों के दबाव में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई, जिसे महापौर ने शांत कराते हुए भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
महापौर ने यह भी निर्देश दिया कि जहां से पेड़ काटा गया है, वहां जल्द से जल्द नया बरगद का पौधा लगाया जाए, ताकि पर्यावरण की क्षति की भरपाई हो सके और क्षेत्र की हरियाली बनी रहे।
“पेड़ हमारी विरासत हैं। छंटाई के नाम पर जड़ काटना अपराध है। पुलिस कार्रवाई के साथ-साथ नगर निगम स्तर पर भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।”
— प्रमिला पांडेय, महापौर, कानपुर

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