कानपुर। जिले में वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण को लेकर परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। 15 अप्रैल से बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) वाले वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) जारी नहीं किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने पीयूसीसी (PUCC) पोर्टल पर नई तकनीकी व्यवस्था लागू कर दी है, जिससे नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी क्रम में नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के सहयोग से पीयूसीसी पोर्टल में तकनीकी बदलाव किए गए हैं। अब पोर्टल इस तरह से अपडेट किया गया है कि जिन वाहनों पर एचएसआरपी नहीं होगी, उनका पीयूसी प्रमाणपत्र स्वतः ही जारी नहीं किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य वाहनों की सही पहचान सुनिश्चित करना और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर नियंत्रण रखना है। एचएसआरपी प्लेट्स में विशेष सुरक्षा फीचर्स होते हैं, जिससे वाहन की पहचान करना आसान होता है और फर्जी नंबर प्लेट की संभावना भी कम हो जाती है।
परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें, ताकि 15 अप्रैल के बाद उन्हें किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन वाहन निर्माता कंपनियों के कुछ मॉडलों के लिए फिलहाल एचएसआरपी उपलब्ध नहीं है, उन वाहनों को इस नई व्यवस्था से अस्थायी रूप से छूट प्रदान की गई है।
विभाग का मानना है कि इस नई व्यवस्था के लागू होने से न केवल यातायात नियमों का पालन बेहतर होगा, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली भी अधिक पारदर्शी और प्रभावी बन सकेगी।
बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अब नहीं बनेगा पीयूसी, 15 अप्रैल से सख्ती