कानपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कंविक्शन” अभियान के तहत जीआरपी कानपुर सेंट्रल को बड़ी सफलता मिली है। प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने मादक पदार्थ तस्करी के एक आरोपी को कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जीआरपी कानपुर सेंट्रल के अनुसार अभियुक्त रवि कुमार पुत्र सोहराज जाटव निवासी विजीन गला, थाना टप्पल, जिला अलीगढ़ के खिलाफ वर्ष 2016 में मुकदमा अपराध संख्या 1561/2016 धारा 22(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस और अभियोजन पक्ष द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की गई।
न्यायालय ने 17 मार्च 2026 को फैसला सुनाते हुए अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार करने के आधार पर उसे 1 वर्ष 9 माह के कठोर कारावास तथा 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस कार्रवाई में पुलिस महानिदेशक (रेलवे) प्रकाश डी. के निर्देशन में पुलिस महानिरीक्षक रेलवे जोन प्रयागराज एन. कोलांची, पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग प्रयागराज प्रशांत वर्मा तथा पुलिस उपाधीक्षक रेलवे कानपुर दुष्यंत कुमार सिंह का विशेष मार्गदर्शन रहा।
एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को सजा