कानपुर-कानपुर के विधायक सुरेंद्र मैथानी को एक पुराने सड़क दुर्घटना के मामले में न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया गया था दरअसल, गवाही देने हेतु लगातार अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय ने यह आदेश दिया हालांकि, सूचना मिलते ही विधायक मैथानी ने बिना देर किए न्यायालय में पहुंचकर वारंट को तुरंत रिकॉल (वापस लेने) का निवेदन किया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया, विधायक सुरेंद्र मैथानी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला वर्ष 2011 का है। उस समय वह भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) कानपुर महानगर के महामंत्री थे उन्होंने बताया, “मैं अपनी मोटरसाइकिल से पार्टी कार्यालय, नवीन मार्केट जा रहा था बेनाझाबर तिराहे के पास दो टेंपो की तेज टक्कर हुई, जिसमें एक व्यक्ति उछलकर नीचे गिर गया टेंपो चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया।”मैथानी ने बताया कि उन्होंने तत्काल मानवता के नाते घायल व्यक्ति को उठाकर हैलट अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया कागजातों से पता चला कि मृतक उनका दूर का रिश्तेदार भी था उन्होंने तत्काल स्वरूप नगर थाने में इसकी सूचना दी और मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसमें उन्हें गवाही देनी थी, विधायक सुरेंद्र मैथानी ने बताया कि चूंकि मामला बहुत पुराना था और उन्हें इसकी अधिकृत जानकारी समय पर नहीं मिल पाई थी, इसलिए वह गवाही के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाए, जिस पर न्यायालय ने NBW जारी कर दिया, उन्होंने कहा, “जैसे ही मुझे इसकी जानकारी मिली, मैंने बिना विलंब किए सीधे माननीय न्यायालय कानपुर पहुंचकर तुरंत NBW को रिकॉल करने का निवेदन किया “न्यायालय ने उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए NBW वापस लेने का आदेश दे दिया विधायक मैथानी को रिकॉल के ऑर्डर की कॉपी प्राप्त हो गई है अब इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 02 जनवरी 2026 तय की गई है विधायक मैथानी ने कहा कि वह न्यायालय के सम्मान और व्यवस्था में सहयोग करने वाले स्वभाव के लोग हैं और आगामी तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।
पुराने एक्सीडेंट केस में गवाही न देने पर विधायक सुरेंद्र मैथानी पर NBW, कोर्ट पहुंचे तो वारंट रिकॉल