हाईकोर्ट से बड़ी राहत: इरफान सोलंकी, भाई रिजवान और इजराइल आटे वाला को जमानत

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में कानपुर की सीसामऊ सीट से पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और इजराइल आटे वाला की जमानत मंजूर कर दी है। इसके साथ ही तीनों के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। इससे पहले सपा नेता आजम खान को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। न्यायमूर्ति समीर जैन ने गुरुवार को एक साथ सुनवाई करते हुए तीनों की जमानत मंजूर की। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता इमरानउल्लाह और विनीत सिंह ने दलील दी कि अभियुक्तों पर दर्ज अन्य सभी मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है और राजनीतिक रंजिश के चलते मुकदमे दर्ज किए गए।
महराजगंज जेल में बंद तीनों पर दिसंबर 2022 में कानपुर नगर के जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। कोर्ट ने सभी तथ्यों पर विचार कर जमानत प्रदान की। गौरतलब है कि इससे पहले 18 सितंबर को रामपुर से सपा नेता आजम खान को भी अवैध कब्जे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

नमस्कार,J news India में आपका हार्दिक अभिनंदन हैं, यहां आपकों 24×7 के तर्ज पर पल-पल की अपडेट खबरों की जानकारी से रूबरू कराया जाएगा,खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें- +91 9044953076,हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही फेसबुक पेज को लाइक अवश्य करें।धन्यवाद