जीआरपी की मजबूत पैरवी रंग लाई, कुख्यात लुटेरा सिद्धू मामा दोषी करार

कानपुर। रेलवे पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जीआरपी कानपुर सेंट्रल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रभारी निरीक्षक थाना जीआरपी कानपुर सेंट्रल ओम नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में शातिर अपराधी सिद्धू मामा उर्फ अली अकबर को न्यायालय से सख्त सजा दिलाई गई है। अभियुक्त सिद्धू मामा उर्फ अली अकबर पुत्र छमगन खान, निवासी सीपीसी कॉलोनी, माल गोदाम कच्ची बस्ती, थाना कलक्टरगंज, कानपुर नगर, थाना स्थानीय का मजारिया हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में दो दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्त ट्रेनों में यात्रियों से टिकट के माध्यम से पहचान बनाकर मौका पाकर छिनैती व चोरी की वारदातों को अंजाम देता था तथा अपने साथियों से अपराध कराता था। 11 दिसंबर 2024 को अभियुक्त को चोरी व लूट से संबंधित मामलों में बरामद माल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल में निरुद्ध रहते हुए पुलिस द्वारा प्रभावी विवेचना, वैज्ञानिक साक्ष्य, समयबद्ध आरोप पत्र एवं सशक्त पैरवी के आधार पर न्यायालय में दोष सिद्ध कराया गया।

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