शादी-विवाह सीजन में ट्रैफिक व्यवस्था पर सख्त हुई कानपुर पुलिस

— डीसीपी रवीन्द्र कुमार ने बैंड-डीजे संचालकों को दिए दिशा-निर्देश, कहा “इमरजेंसी वाहनों को तुरंत दें रास्ता”

कानपुर। शहर में आरंभ हो रहे शादी-विवाह और मांगलिक आयोजनों के सीजन को देखते हुए कानपुर यातायात पुलिस ने तैयारी तेज़ कर दी है। विवाह समारोहों के दौरान यातायात जाम, अव्यवस्था और ध्वनि प्रदूषण जैसी समस्याओं को रोकने के उद्देश्य से डीसीपी ट्रैफिक रवीन्द्र कुमार की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय स्थित सभागार कक्ष में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया गया।

इस बैठक में शहर के प्रमुख बैंड, डीजे साउंड और लाइटिंग वाहन संचालक एवं प्रबंधक उपस्थित रहे। डीसीपी ने सभी संचालकों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए और चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डीजे और बैंड वाहनों को सिर्फ एक लेन में चलने की अनुमति

डीसीपी रवीन्द्र कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विवाह बारातों या आयोजनों में उपयोग होने वाले डीजे और बैंड वाहनों को केवल एक लेन (1/3 भाग) में चलने की अनुमति होगी।
उन्होंने कहा कि सड़क पर लाइटिंग और साउंड वाहनों के कारण मुख्य यातायात बाधित नहीं होना चाहिए, इसलिए शेष दो लेन हमेशा सामान्य ट्रैफिक और इमरजेंसी वाहनों के लिए खुली रहनी चाहिए।

डीसीपी ने कहा,

> “शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सभी की जिम्मेदारी है। विवाह जैसे खुशी के मौके पर कोई अप्रिय स्थिति न बने, इसलिए सभी संचालक यातायात के नियमों का पालन करें।”

आपातकालीन वाहनों को मिलेगा प्राथमिकता मार्ग

गोष्ठी में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहनों को किसी भी स्थिति में रोका या देरी नहीं की जाएगी।
डीसीपी ने कहा,

> “डीजे या बैंड वाहन चलते समय जैसे ही इमरजेंसी वाहन दिखे, उसे तुरंत रास्ता दिया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस इन नियमों के पालन पर सघन निगरानी रखेगी और सीसीटीवी तथा पेट्रोलिंग टीमों के माध्यम से शहर के प्रमुख मार्गों पर रियल-टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग की जाएगी।

सभी वाहनों की वैधता और परमिट की जांच आवश्यक

डीसीपी ने बैंड और डीजे संचालकों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके सभी वाहन शासन द्वारा निर्धारित मानकों, वैध रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, बीमा एवं परमिट के अनुरूप हों।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि

> “जो वाहन नियमों के अनुरूप पाए जाएंगे, उन्हें पुलिस की ओर से किसी प्रकार की अनावश्यक रोक-टोक नहीं की जाएगी।”

ध्वनि और समय सीमा का पालन अनिवार्य

डीसीपी रवीन्द्र कुमार ने कहा कि विवाह समारोहों के दौरान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा (Noise Limit) और समय सीमा (रात्रि 10 बजे तक) का सख्ती से पालन किया जाएगा।
उन्होंने चेतावनी दी कि इन मानकों का उल्लंघन करने पर डीजे और साउंड सिस्टम जप्त किए जा सकते हैं, साथ ही संबंधित संचालकों पर ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।

कर्मचारियों को पूर्व में दी जाए ब्रीफिंग

डीसीपी ने सभी बैंड और डीजे प्रबंधकों से कहा कि वे अपने कर्मचारियों को यातायात नियमों, सड़क अनुशासन और सुरक्षा गाइडलाइंस की जानकारी पहले से दें।
उन्होंने कहा कि कई बार आयोजनों के दौरान कर्मचारियों की लापरवाही से ट्रैफिक अव्यवस्था फैलती है, जिसे सही प्रशिक्षण और जानकारी से रोका जा सकता है।

लाइटिंग वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण

डीसीपी ने यह भी निर्देश दिए कि विवाह बारातों में चलने वाले लाइटिंग वाहन निर्धारित मार्ग और दिशा में ही चलेंगे। ऐसे वाहन सड़कों पर अवरोध या भीड़भाड़ न पैदा करें, इसके लिए विशेष ध्यान रखा जाए।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक वाहन में एक जिम्मेदार व्यक्ति की नियुक्ति (Supervisor) अनिवार्य होगी, जो पुलिस के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगा।

नागरिकों से अपील

डीसीपी यातायात ने कानपुर शहरवासियों से भी अपील की कि वे यातायात नियमों का पालन करें, नो पार्किंग क्षेत्रों में वाहन न खड़ा करें, और किसी भी ट्रैफिक समस्या या असुविधा की स्थिति में तुरंत ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9305104340 या 9305104387 पर संपर्क करें।

उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य किसी पर प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि सभी के लिए सुरक्षित और सुचारू यातायात वातावरण सुनिश्चित करना है।

गोष्ठी में रही सक्रिय भागीदारी

इस गोष्ठी में शहर के प्रमुख बैंड और डीजे यूनियनों के प्रतिनिधि, साउंड सिस्टम ऑपरेटर, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी, और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
सभी ने ट्रैफिक पुलिस के इस पहल की सराहना की और सहयोग का आश्वासन दिया।

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